संजय रॉय को मिली उम्रकैद की सजा, आरजी कर रेप कांड में आया फैसला
Sanjay Roy Kolkata News: कोलकाता के आरजी कर रेप केस में बहुचर्चित फैसला आ गया है। कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जज ने आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?
9 अगस्त 2022 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 32 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था। इस घिनौने अपराध ने पूरे देश को हिला दिया था, और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे।
CBI ने मांगी थी मौत की सजा
मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसने कोर्ट से संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की। हालांकि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के जज अनिर्बान दास ने कहा कि यह केस “रेयरेस्ट ऑफ द रेयर” श्रेणी में नहीं आता। इसके आधार पर, उन्होंने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।
परिजनों को मिलेगा मुआवजा
कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को ₹17 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। जज ने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास मजबूत करेगा।
आरोपी ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने खुद को निर्दोष बताया। उसने कोर्ट में कहा:
“मुझे बिना किसी वजह फंसाया जा रहा है। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका भी नहीं मिला।”
जज ने क्या कहा?
शनिवार को जज ने रॉय को दोषी ठहराया और सोमवार को सजा सुनाते हुए कहा:
“मुझे सबूतों के आधार पर फैसला लेना होगा। आपके वकील ने आपका पक्ष रखा, लेकिन सभी आरोप साबित हो चुके हैं।”
सीबीआई का कड़ा रुख
सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा:
“समाज में न्याय और कानून का भरोसा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।”
निष्कर्ष
Sanjay Roy Kolkata News मामले में यह फैसला न्याय प्रक्रिया और कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ाने का काम करेगा। आरजी कर रेप कांड के इस फैसले ने समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश भेजा है।








